नगरीय निकाय अक्टूबर में भी देगा टैक्स में छूट

भोपाल, संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को अब अक्टूबर में भी निर्धारित छूट दी जाएगी। इसके लिए साफ्टवेयर में भी सुधार किया जा रहा है। कोरोना काल को देखते हुए राज्य शासन ने करदाताओं को राहत देते हुए करदाताओं को एक अक्टूबर से छूट देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा उप चुनाव के चलते राज्य सरकार नगरीय निकायों के करदाताओं और लीज या किराए पर संपत्ति लेने वालों को बड़ी राहत दे दी है। यह राहत प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर, उपभोक्ता प्रभार व निकाय की संपत्ति की लीज और किराए पर लगने वाले सरचार्ज में दी जाएगी। इस सरचार्ज मे 25 से 100 फीसदी तक की छूट दे दी गई है। हालांकि इसका फायदा 31 दिसंबर तक बकाया राशि का भुगतान करने वालों को ही मिल पाएगा।
बता दें कि कोरोना के कारण रोजगार में कमी, उद्योग-धंधों में गिरावट, सर्विस सेक्टर में शिथिलता आई है। ऐसे में लोगों को नगरीय निकायों के कर, प्रभारों के भुगतान में कठिनाई हो रही है। इसके चलते टैक्स व प्रभारों का पेमेंट समय पर न करने पर लगने वाले सरचार्ज में छूट दी जा रही है। यह ब्याज, स्टांप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार व लीज रेंट और किराए पर लागू नहीं होगी।
ऐसे मिलेगी छूट
– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट
– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख तक बकाया होने पर सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट
– संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होने पर सरचार्ज में 25 फीसदी की छूट
– जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट
– जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक व 50 हजार तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75 फीसदी की छूट
– जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट
– निकायों की लीज या किराए पर दी गई संपत्तियों के प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल राशि 20 हजार तक बकाया है, सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट
– निकायों की लीज या किराए पर दी गई संपत्तियों के प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया है, सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट
– निकायों की लीज या किराए पर दी गई संपत्तियों के प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर, सरचार्ज में 25 फीसदी की छूट

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