लखनऊ, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। इस संबंध में यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में अब्दुल्ला को भ्रष्ट आचरण का दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8-क के तहत चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की गई है। इस पत्र पर अब राष्ट्रपति भारत निर्वाचन आयोग से सहमति प्राप्त करके चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी करेंगे। पत्र में कहा गया है कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम द्वारा अपनी जन्मतिथि गलत दर्शाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना है। इसी कारण अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। अब्दुला आजम 2017 में स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। उस समय उनकी उम्र 25 साल नहीं थी। उन पर फर्जी जन्मतिथि के आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने का आरोप था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया था। अब्दुल्ला इन दिनों पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। सियासी हलकों में ऐसी अटकलें थी कि समाजवादी पार्टी अब्दुल्ला को फिर से स्वार से चुनाव लड़ा सकती है। जमानत नहीं मिलने पर वह जेल से भी चुनाव लड़ सकते थे।
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के चुनाव लड़ने पर लगाई जा सकती है 6 साल की रोक
