मध्य प्रदेश में फ्री में किया जायेगा कोरोना का टेस्ट,फीवर क्लीनिक में जाने पर मिलेगी सुविधा

भोपाल, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच फ्री में की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में फ्री कोरोना टेस्ट के लिए फीवर क्लीनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी। फीवर क्लीनिक में इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाकर 3700 किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 11700 हो जाएगी। वहीं सरकार ने 700 आईसीयू बेड बढ़ाने का भी फैसला किया है।
शिवराज सरकार के फैसलों के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इसके तहत ग्वालियर और जबलपुर में बेड की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कोरोना संक्रमण के लिए प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत नगरीय और पंचायत विभाग शहर और गांव में प्रचार अभियान चलाएगा। सरकार का दावा प्रदेश में फिलहाल 30,000 जनरल बेड हैं। इसकी संख्या में बढ़ोतरी से संक्रमित मरीजों के इलाज में आसानी होगी।
रसोई योजना में 44 नए अतिरिक्त केंद्र खुलेंगे।
सरकार ने मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक प्रदेश में रसोई योजना के तहत केंद्रों की संख्या 56 से बढ़कर 100 की जाएगी। इन केंद्रों में 10 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा शिवराज सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज-दो के तहत प्रवासी मजदूरों को किराये का मकान मुहैया कराने का फैसला किया है। वहीं 1 लाख स्ट्रीट वेंडर के खाते में सरकार 10 हजार रुपये की राशि जमा कराएगी। इस योजना के तहत अभी तक 8 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है।
2 विधेयकों को मंजूरी
राज्य सरकार ने सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन विभाग को विधानसभा के 21 सितंबर से होने वाले सत्र में दो विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसमें एक मध्यप्रदेश सहकारी संशोधन विधेयक रहेगा। इसके माध्यम से सांसद और विधायक को सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष या प्रशासक बनने की पात्रता रहेगी। इसके साथ ही लोक सेवा प्रबंधन विभाग लोक सेवा गारंटी कानून में यह प्रावधान करने जा रहा है कि तय समय सीमा में यदि सेवा नहीं मिलती है तो पोर्टल से उसकी अनुमति स्वत: मिल जाएगी। देश में ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है।
भोपाल बायपास मार्ग पर टोल की स्वीकृति
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत भोपाल बायपास मार्ग पर कार, हल्के (वाणिज्यिक) वाहन, बस, ट्रक, मल्टी एक्सल ट्रक पर दूरी आधारित टोल दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही मासिक पास की राशि 85 रूपये नियत की गई है। सरकारी कर्तव्य पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के सभी यान, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों के यान,भारतीय सेना की ड्यूटी के सभी यान, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, भूतपूर्व विधायकों एवं सांसदों के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर-ट्राली, आटो रिक्शा, दो पहिया एवं बैलगाडिय़ां, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार को मार्ग पर टोल से छूट रहेगी।
-कैबिनेट के अन्य फैसले
– पात्रता पर्ची वितरण के तहत खाद्यान्न का वितरण 16 सितंबर से होगा।
– 12 सितंबर को पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कराएंगे।
– दतिया के खर्रा घाट में सिंचाई परियोजना को भी मिली मंजूरी।

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