अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के गिरफ्तार करने के बाद अदालत ने 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग ऐंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) गिरफ्तार की गई अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे ने रिया के लिए जमानत की अर्जी दी थी, ज‍िसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्‍यायिक प्रक्रिया के तहत पहले रिया की ज्‍यूडिश‍ियल कस्‍टडी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें रिया को 14 दिनों तक न्‍यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। जबकि रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे की ओर से दाखिल जमानत की याचिका पर सुनवाई जारी रही। बाद में कोर्ट जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के सामने एनसीबी ने रिया की जमानत का विरोध किया। अब रिया रिया घर नहीं जाएंगी। उन्‍हें अभी जेल भी नहीं भेजा जाएगा क्‍योंकि सूर्यास्‍त के बाद कैदियों की गिनती और उन्‍हें बैरक में भेजे जाने के बाद जेल में एंट्री बंद हो जाती है। ऐसे में रिया को एनसीबी दफ्तर में ही रात भर रुकना होगा जहां से सुबह उन्‍हें जेल भेजा जाएगा।
रिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब रिया के वकील सतीश मानश‍िंदे बुधवार को सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यदि वहां से भी बेल नहीं मिलती तो हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27 (A) में फंसा। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। रिया के ख‍िलाफ यह धारा लगाई गई है। 27 (A) में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन-देन का का मामला आता है। जिस धारा में 10 साल या उससे अध‍िक सजा का प्रावधान है, ऐसे मामलों में आम तौर पर अदालत बेल नहीं देती है।

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