नई दिल्ली,अंतरराष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों की आवाजाही पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। सरकार ने कुछ उड़ानों को छोड़ भारत से दूसरे देशों में आने और जाने वाली उड़ानों पर रोक को बढ़ा दिया गया है। वहीं गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्राप्त उड़ानों पर यह रोक लागू नहीं होगी। साथ ही कार्गो उड़ानों को भी छूट दी गई है।
एक ओर जहां घरेलू उड़ानों में वृद्धि देखी गई वहीं दूसरे देशों से आने और वहां जाने वाली उड़ानों पर अभी रोक जारी रखने का फैसला लिया गया है। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने अपने एक बयान में बताया कि सरकार ने भारत से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं पर लगी रोक को 31 सितंबर तक विस्तारित करने का फैसला किया है।
अनलॉक 4 के तहत गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किया है जो 1 सितंबर, मंगलवार से लागू होगा। डीजीसीए चीफ अरुण कुमार ने कहा कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू हो चुकी हैं। दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को भारत में प्रवेश दिया जा रहा है और कुछ को यहां से बाहर जाने की भी इजाजत है। यह ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ हमारी ‘बबल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था’ पर निर्भर करता है।
इसके अलावा 25 मई से शुरू भारत के घरेलू उड़ानों की बात करें तो इसमें स्टिक फ्लाइट में पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवेरेजेज दिए जाने की अनुमति होगी। इंटरनेशनल फ्लाइट में गर्म खाना दे सकेंगे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में एयरलाइंस को सिंगल यूज ट्रे, प्लेट्स और कटलरी इस्तेमाल करनी होगी। सर्विंग से पहले क्रू मेंबर को हर बार ग्लव्ज बदलने होंगे।
यात्रियों को डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिसइन्फेक्टेड हेडफोन दिए जाएंगे। मास्क पहनने के मना करने पर यात्री का नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। इससे पहले एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने देश से बाहर आने और जाने वाली उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी थी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सेवाएं 31 जुलाई तक रोक दी गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च के अंत में ये सेवाएं स्थगित कर दी गई थी। हालांकि, मालवाहक उड़ानों और डीजीसीए द्वारा मंजूर उड़ानों को परिचालन की अनुमति दी गई थी।