अनलॉक-3 में स्कूल-कॉलेज को 31 अगस्त तक बंद ही रखा जायेगा, 5 अगस्त से खुल जायेंगे जिम,हट जायेगा रात का कर्फ्यू

नई दिल्ली, गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक, रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी हटा दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइंस जारी के अनुसार 1 अगस्त से नाइट कफ्र्यू खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी, जिनमें भीड़ जुटती है।
-कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन
स्वतंत्रतता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स (जैसे मास्क पहनना) के साथ इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जोन्स में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेंगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
अनलॉक-3 में क्या छूट
नाइट कफ्र्यू हटा दिया गया है यानी रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन सख्ती के साथ करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी। इसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी।
कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन
कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार बेहद ध्यान से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करें।
केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी, इसके अलावा किसी भी चीज की नहीं।

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