लखनऊ, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बीती रात 10 बजे से लॉकडाउन शुरू हुआ है जो 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने आदेश जारी किये हैं। वहीं, 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान सभी धार्मिक स्थल खुले रखे गए हैं। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने भी खुले हुए हैं। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना रहेगा। साथ ही कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। दरअसल, मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जो आदेश दिया था। उसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखानों को खोलने की छूट थी लेकिन शहरी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों को बंद करने के निर्देश थे। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश आज जारी किया। इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। मालवाहन वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्व की तरह खुले रहेंगे।