भोपाल, लॉक डाउन में शहर को तीन सेक्टर में बांट कर बाजारों को दिन और समान के आधार पर आज से खोल दिया गया। प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक आज ज्वेलरी, सर्राफा, बर्तन और कॉस्मेटिक की दुकानें खुलीं। हालांकि, इन दुकानों पर सुबह के समय ग्राहकी नहीं रही, लेकिन दोपहर बाद माना जा रहा है कि इक्का-दुक्का लोग आएंगे। चूंकि, बाजार खुलने का आज पहला दिन है, इसलिए लोगों के पैर भी ठिठके हैं। प्रशासन की गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट और बफर जोन में बाजार नहीं खोले जा सकेंगे। इस संबंध में कलेटर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश में मार्केट को तीन सेटर भोपाल शहरी क्षेत्र, पुराना भोपाल, बैरागढ़ में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र को छोड़कर थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं केलोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन एवं बिक्री की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पूर्व अनुसार सुबह 7 से शाम 7 बजे तक समस्त दिन खोली जाएंगी। धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए अन्य प्रतिबंध पूर्व अनुसार ही लागू रहेंगे। इनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। जिला दण्डधिकारी भोपाल के आदेश अनुसार यह उपरोक्त समस्त क्षेत्र में फेस मास्क, हाथ को सेनेटाइजेशन करने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष कारणों के लिए आवागम प्रतिबंधित रहेगा।
क्षेत्र कंटेनमेंट में आया तो बंद हो जाएगा बाजार
कलेटर ने साफ किया है कि जहां भी बाजार का संचालन किया जाएगा, वो क्षेत्र कंटेनमेंट के बाहर होगा। अगर किसी भी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज सामने आता है तो तत्काल वहां संचालित बाजार को बंद कर दिया जाएगा।
इस दिन खुलेगी ये दुकानें
नये शहर में प्रशासन ने कपड़ा, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, किताब की दुकानें खोलने के लिए दो दिन सोमवार व गुरूवार तय किए हैं। इसके अलावा शेष दिनों में इनका संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह इलेट्रानिक्स, हार्डवेयर, इलेट्रिकल्स, मोबाइल की दुकानें मंगलवार व शुक्रवार को ही संचालित की जा सकेंगी। अन्य दिनों में ये दुकानें बंद रानी होंगी। पुराने शहर में रेडीमेड, होजरी, इलेट्रानिक मार्केट, परदा, लाथ, कुशन, कवर, चूड़ी, पर्स, काकरी की दुकानें सोमवार व गुरुवार को ही खुलेंगी। इन दुकानों का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
यह भी दिए निर्देश
हाट बाजार और हॉकर्स खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स एवं स्टेडियम को खेलकूद गतिविधियों के लिए अनुमति रहेगी। इस दौरान दर्शक उपस्थित नहीं हो सकेंगे। चिकन-मटन की सिर्फ होम डिलवरी की जा सकेगी।
समस्त क्षेत्रों में फेस मास्क, हाथ का सेनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानों का सेनेटाइजेशन करने की जिमेदारी व्यापारियों की होगी। सभी लोक परिवहन, सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का संचालन बंद रहेगा। एयरपोर्ट व स्टेशन से निवास स्थान आने-जाने के लिए निजी वाहन या टैक्सी की अनुमति रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।