भोपाल, मप्र में 17 मई तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कार्य, कोचिंग बंद रहेंगी। इसके साथ ही सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागृह। सामाजिक, राजनीतिक, एकेडमी, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
आज रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए हॉस्पिटेलिटी सेवाओं को छोड़कर बाकी हॉस्पिटेलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही पर शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी रहेगी। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और क्लीनिक बंद रहेंगे। वहीं शराब दुकानों को खोलने का फैसला सोमवार को होगा।
चौहान ने कहा है कि हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक नया आयाम प्रदान किया हैै। आज दुनिया के बाकी देशों में जहां तबाही है वहीं भारत ऐसा है जिसने संकट पर लगभग नियंत्रण पा लिया है। मध्य प्रदेश में भी 17 मई तक लॉक डाउन रहेगा और इस बार इसे अलग अलग हिस्सों में शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। रेड जोन में पाबंदी पूरी तरह लागू रहेंगी जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रखे जाएंगे।
-संकट अभी टला नहीं है
शिवराज ने कहा कि संकट अभी टला नहीं है। संक्रमण और मृत्यु दर अभी कम हुई है लेकिन हमें इसे पूरी तरह मिटाना है। सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे कई जिले जहां कोई केस नहीं था अब वहां भी केस आ रहे हैं। यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। सीएम ने कहा कि देश की तरह हमने भी सबसे विचार विमर्श कर एकस्वर से तय किया कि लॉक डाउन अभी खोलना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये हमने भी लॉक डाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाई है। इस बार इसका स्वरुप अलग तरह का होगा। जान तो बचाना है, संक्रमण रोकना है लेकिन बातों का भी ध्यान रखना है। सरकार ने नई गाइड लाइन भेजी है उसी के हिसाब से हम भी इसे लागू करेंगे। हम भी तीन भागों में जिले बांटे हैं। ये हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। इसी के हिसाब से लॉक डाउन लागू किया जाएगा।
शिवराज ने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि हौसले के साथ इसका सामना करने की आवश्यकता है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें लोगों ने कोरोना को मात दी है।
शादी में 50 लोग शामिल हो सकेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शादी-समारोह हो सकेंगे। दूल्हा-दुल्हन के साथ अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी प्रशासन की अनुमति पर ही हो सकेगी। अंत्येष्टि में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
रेड जोन में इनकी अनुमति
बाजार में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। एकल दुकानें, मोहल्ले की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन बाजार में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही अनुमति रहेगी। निजी ऑफिस 33 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे। सरकारी दफ्तर उप सचिव स्तर तक के 100 फीसदी अफसर रहेंगे। शेष 33 फीसदी को अनुमति। दोपहिया पर एक, चार पहिया में ड्राइवर और दो लोगों की अनुमति। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि। जूट उद्योग, औषधि, फार्मास्यूटिकल इकाइयां।
ऑरेंज जोन
रेड जोन की गतिविधियों के अलावा एक से दूसरे जिले में निजी परिवहन सशर्त मंजूर। कैब-टैक्सी ड्राइवर और दो यात्री की अनुमति।
ग्रीन जोन
रेड और ऑरेंज की गतिविधियों के साथ ही 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ बसें चल सकती हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में ऑफिस खुलेंगे।