पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस के मामले में अदालत ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा

भोपाल, राजधानी की विशेष अदालत ने भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस के चार मामलों में 6-6 माह की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत का लाभ दे दिया गया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार आपसी लेनदेन के चलते भाजपा नेता सुरेंद्र पटवा ने इंदौर की रहने वाली अनीता देवी को 5 लाख का संजय कुमार जैन को 9 लाख का, माया जैन को 6:30 लाख एक अन्य को 4:30 लाख का चेक भुगतान के लिए दिया था। लेकिन यह सभी चेक बाउंस होने के बाद चारों फरियादियों ने राजधानी की जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को जज सुरेश सिंह की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुरेंद्र पटवा को 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही सभी फरियादियों को पैनल्टी सहित डेढ़ गुना रकम लौटाने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र पटवा को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत दे दी गई

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