इन्दौर, फरार जीतू सोनी की संपत्ति कुर्क करने के इंदौर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भूपेंद्र आर्य की कोर्ट ने उक्त आदेश किए। जिला लोक अभियोजन अधिकारी के अनुसार आरोपी जीतू सोनी को फरार घोषित कर पूर्व में पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद तय अवधि में उपस्थित ना होने पर उसकी संपत्ति कुर्की किए जाने के आदेश किए गए हैं। जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर करीब एक लाख का ईनाम है।
जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि इन्दौर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र आर्य की अदालत ने थाना एमआईजी के अप.क्र. 657/19, धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120-बी भादवि के आरोपी जीतू उर्फ जितेन्द्र सोनी, निवासी 1107 आलोक नगर इन्दौर के विरूद्ध उक्त अपराध में गिरफ्तारी न होने पर उसके विरूद्ध माननीय न्यायलय से धारा 73 द.प्र.सं. का वारंट जारी करवाया गया था, तलाश करने पर भी जब आरोपी जीतू सोनी का कोई पता नही चला तो फरारी पंचनामा तैयार किया गया एवं गिरफ्तारी हेतु 17 दिसम्बर 2019 को न्यायलय से फरार आरोपी की उपश्थिति हेतु धारा 82 द.प्र.स. की उद्धोषणा हेतु कार्यावाही की गई थी, जिसके तहत आरोपी को 17 जनवरी 2020 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना था, उपस्थित न होने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 83 द.प्र.स. के अंतर्गत उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उसकी सम्पतियों को कुर्क किये जाने हेतु न्यायलय द्वारा फरार आरोपी की निम्न संपतियों होराईजन स्टूडियो अपार्टमेन्ट न. 203, 220, 303, 306, 314, 408, 409, 410, 411, 412, 414 पता 4/2 , 4/1/2 मेजर जगदाले मार्ग साउथ तुकोगंज इन्दौर को कुर्क किये जाने हेतु जिला कलेक्टर इंदौर को कुर्की वारंट जारी किया गया।