नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी। आजाद पर पिछले दिनों जामा मस्जिद इलाके में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है। चंद्रशेखर पर यह आरोप भी है कि उन्होंने बिना इजाजत मार्च निकाला। बुधवार को अडिसेशन जज कामिनी लाउ ने आजाद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी हैं। कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक दिल्ली में किसी तरह का प्रदर्शन न करने के आदेश दिए हैं। दरअसल,गत 20 दिसंबर को भीम आर्मी ने सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था और पुलिस से इसकी इजाजत नहीं ली थी। इस मामले में अरेस्ट किए गए अन्य 15 लोगों को 9 जनवरी को जमानत मिल गई है।