शहर में 5 किमी दूर खुल सकेगी शराब की उप दुकान

भोपाल, आबकारी विभाग ने शराब की उप दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए फीस के तीन स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें 15, 10 और 5 फीसदी राशि देने के बाद खोलने का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहर में 5 किमी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किमी पर एक उप दुकान खोल सकेंगे। कैबिनेट से इसकी मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। सरकार के इस फैसले के विरोध में विपक्ष खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमल नाथ सरकार को चेतावनी दी है।
इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने साफ कर दिया है कि नर्मदा नदी के पास और धार्मिक स्थल पर उप दुकानों को नहीं खोला जा सकेगा। यदि उप दुकान के लिए दो दुकानों के बीच स्पर्धा होती है तो दोनों शराब दुकानें बीच की सड़क की एक तिहाई दूरी पर अपनी-अपनी उप दुकानों को खोल सकेंगे। ऐसे में दो दुकानों के बीच उप दुकान की संख्या बढ़ जाएगी। अधिसूचना में यह शर्त भी है कि उप दुकान के लिए मंजूरी वहीं दी जाएगी, जहां शराब की अवैध तस्करी की रिपोर्ट है। सरकार के इस कदम से प्रदेश में 5 हजार दुकानें खुलने की संभावना है।
उप दुकान के लिए तीन स्लैब
अधिसूचना के अनुसार उप दुकान के लिए सरकार ने तीन स्लैब तय किए हैं। इनमें पहला, दो करोड़ की मौजूदा दुकान के लिए 15 फीसदी अतिरिक्त राशि देय। दूसरा, पांच करोड़ की मौजूदा दुकान पर पहले दो करोड़ पर 15 फीसदी और शेष तीन करोड़ पर 10 फीसदी राशि देय। तीसरा, 5 करोड़ से अधिक की दुकान पर पहले दो करोड़ पर 15, दूसरे तीन करोड़ पर 10 और शेष पर 5 फीसदी पैसा देना होगा।

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