जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चार को दोषी ठहराया, एक बरी

जयपुर, साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम विस्फोट केस में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। ज्ञात हो कि 13 मई, 2008 को जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर 8 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 80 लोगों की मौत हुई थी जबकि 185 से ज्यादा घायल हुए थे। उल्लेखनीय है कि जयपुर विस्फोट के चार में से दो आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने मार दिया था। अजय कुमार शर्मा के कोर्ट ने आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है, जबकि शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है।
पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए। मामले में जयपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं। आपको बता दें कि करीब 11 साल पहले जयपुर में कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। गुलाबी नगरी की खूबसूरत शाम को आतंकियों की नजर लग गई। उस दिन मंगलवार था और आतंकवादी जानते थे कि मंगलवार को शहर के हनुमान मंदिरों में अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ रहती है। शाम करीब 7:05 पर पहला विस्फोट माणक चौक पुलिस थाने के पास हुआ। उसके बाद लगातार 7 बम धमाके हुए, जिसने गुलाबी नगरी का रंग ही बदल डाला। हर तरफ धुआं ही धुआं, चीख पुकार, लाशें, लहुलूहान लोग और दहशत ही दहशत भर गई।
इस घटना में करीब 80 लोगों की जान गई थी, जबकि 185 से ज्यादा लोग धमाकों में घायल हुए थे। इन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी। आतंकी संगठन के 11 आतंकवादियों ने इन सीरियल धमाकों को अंजाम दिया था। इनमें से 5 को राजस्थान एसओजी ने गिरफ्तार किया था। 2 बाटला एनकाउंटर में मारे गए थे। 1 को पिछले साल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि मिर्जा शादाब बेग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा और मोहम्मद खालिद अब भी फरार हैं।

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