हनीट्रैप कांड मे नया मोड, मोनिका के पिता पलटे बोले पुलिस ने जबरन दर्ज कराई मानव तस्करी मामले मे एफआईआर

भोपाल, प्रदेश भर को हिला देने वाले सनसनीखेज हनी ट्रेप मामले में नया मोड आ गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को अदालत पहुंचे आरोपी मोनिका यादव के पिता हीरालाल यादव ने मीडीया से बातचीत मे पुलिस पर दबाव बनाकर जबरन एफआईआर दर्ज कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस दोरान मोनिका यादव के पिता ने मीडीया से कहा की पुलिस उसे घर से उठाकर लाई ओर उससे प्रकरण दर्ज कराने को कहा था, वही उनका यह भी आरोप है की पुलिस ने यह भी कहा था, मामला दर्ज कराने पर आपकी बेटी को सरकारी गवाह बनाते हुए उसे छोड़ देंगे। आरोपी महिला के पिता ने यहा तक कहा कि मे किसी पर एफ आई आर करना नही चाहता। वही हनीट्रैप मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे मे सवाल पूछने पर उनका कहना था, कि मैं किसी को नहीं जानता। वही मीडीया रिपोर्टस के मुताबिक मामला दर्ज करने वाले पलासिया थाने के टीआई शशिकांत चौरसिया ने मोनिका के पिता पर धनबल और बाहुबल के आधार पर बयान पलटने का आरोप लगाया है। शशिकांत चौरसिया का यह भी कहना है की जो लोग धनबल और बाहुबल के आधार पर बयान पलटवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। हालांकि इस प्रकरण मे एसआईटी के कांउटर के बाद कोर्ट ने हीरालाल यादव के पिता का आवेदन खारिज कर दिया, जिससे आरोपियो की मुश्किल बढ गई है। गोरतलब है कि हाईप्रोफाईल मामले मे आरोपी महिला मोनिका यादव के पिता ने पूर्व मे ब्यान देते हुए कहा था कि उनकी बेटी मोनिका यादव को श्वेता जैन और आरती दयाल ने अपने जाल मे फंसाकर जबरदस्ती हनीट्रैप में धकेला था। इसके साथ् ही उन्होने और भी लड़कियों को आरोपी महिलाओ द्वारा इस्तेमाल किये जाने की बात कही थी, आरोपी महिला के पिता हीरालाल 164 के बयान देने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, वही एसआईटी की टीम भी अदालत पहुंची थी जिसके कांउटर के बाद कोर्ट ने हीरालाल के बयान लेने से इनकार कर दिया। वही हीरालाल ने अपनी जान को खतरा बताया है। जानकारी के अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति राठौर की कोर्ट ने एसआईटी के काउंटर के बाद मोनिका के पिता की अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने को लेकर दायर अर्जी आज खारिज कर दी। अदालत के समक्ष एसआईटी के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि हाईप्रोफाइल आरोपी पक्ष धनबल और बाहुबल से मोनिका के पिता पर दबाव बना रहा है, साथ ही एसआईटी ने यह दलील भी दी कि विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर आरोपी पक्ष को लाभ पहुँचाने के षड्यंत्र के फलस्वरूप पिता के बयान दर्ज कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत ने एसआईटी की दलीलों को सुनने के बाद मोनिका के पिता का आवेदन खारिज कर दिया। गोरतलब है कि मोनिका के पिता हीरालाल और अन्य के शिकायती आवेदन पर इंदौर की पलासिया पुलिस ने मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद हनीट्रैप मे फंसे अरोपियो के खिलाफ मोनिका के पिता की ओर से अलग से दर्ज इस प्रकरण से शिकंजा ओर कड़ा हो गया था। वही आज हुई सुनवाई के बाद एसआईटी के काउंटर ने फिलहाल आरोपियों की मुसीबतों को बड़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि हनीट्रैप मामले की सहआरोपी मोनिका यादव के पिता हीरालाल यादव ने पलासिया थाना इंदौर में आरती दयाल, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वपनिल जैन, बरखा सोनी और अभिषेक सिंह के खिलाफ मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज कराया है। पलासिया थाने से इस मामले को एसआईटी के सुपुर्द किया गया है। सीआईडी निरीक्षक मनोज शर्मा ने गुरुवार को भोपाल अदालत में आरोपी आरती दयाल और श्वेता विजय जैन को पेश कर मानव तस्करी मामले में पूछताछ करने के लिए 5 नवबंर तक पुलिस रिमांड पर लिया है। हीरालाल यादव ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपियों ने उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उनकी बेटी मोनिका यादव को कॉलेज में अच्छी शिक्षा दिलाने और आर्थिक मदद कर उसे बहला फुसलाकर अवैध धंधे में उसकी सहमति के बिना धकेल दिया। यहॉ यह भी उल्लेखनिय है कि मोनिका यादव के पिता हीरालाल यादव ने मानव तस्करी मामले में आरती दयाल, श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वपनिल जैन, बरखा सोनी और अभिषेक सिंह के खिलाफ प्रकरण से संबंधित तथ्य बताने के लिए धारा -164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को जिला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ज्योति राठौर की कोर्ट में आवेदन पेश किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदन स्वीकार कर उन्हें शनिवार को बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।

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