भोपाल,मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने पवई से निर्वाचित, विधायक पहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त करते हुए, रिक्त स्थान घोषित कर दिया है। आज शाम विधानसभा सचिवालय ने विधायक की सदस्यता रद्द होने की सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है।
उल्लेखनीय है विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह द्वारा 31/10/ 2019 को पारित आदेश में विधायक प्रहलाद लोधी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किए जाने पर यह कार्रवाई की है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2013 के आदेश का पालन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 191(1) ई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत पहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर विधानसभा से निष्कासित कर दिया है। इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है।