नई दिल्ली, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों को जल्द राहत भरी खबर मिल सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से नियुक्त ऐडमिनिस्ट्रेटर ने इस मामले में जब्त की गई प्रॉपर्टीज को छोड़ने के लिए मुंबई पुलिस के इकनॉमिक ऑफेंसेज विंग (ईओडब्ल्यू) को पत्र लिखा है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दिया है। जानकारी के मुताबिक अब मुंबई पुलिस प्रॉपर्टीज को छोड़ने और उन्हें आरबीआई के ऐडमिनिस्ट्रेटर को सौंपने के लिए कोर्ट में अपील दायर करेगी। इस बारे में संपर्क करने पर ईओडब्लयू के प्रमुख राज्यवर्धन सिन्हा ने कहा कि उन्हें आरबीआई से पीएमसी मामले में जब्त प्रॉपर्टीज को छोड़ने के लिए पत्र मिला है। इसके लिए पुलिस ने एनओसी दे दिया है। प्रॉपर्टीज की नीलामी सरफेसी एक्ट, 2002 के विशेष प्रावधानों के तहत करनी होगी जो बैंकों और फाइनैंशल इंस्टीट्यूशंस को लोन की रिकवरी के लिए डिफॉल्टर्स की कमर्शल या रेजिडेंशल प्रॉपर्टीज को नीलाम करने की अनुमति देते हैं। पीएमसी बैंक के खाताधारकों में बड़ी संख्या कम आमदनी वाले लोगों की है और प्रॉपर्टीज की जल्द नीलामी होने से इन लोगों की वित्तीय मुश्किलें कम होंगी। इस मामले में मुख्य आरोपी वधावन परिवार ने जब्त किए गए 18 ऐसेट्स को बेचने के लिए सहमति दी है। इन ऐसेट्स में दो प्राइवेट जेट, एक स्पीड बोट और कई महंगी कारें शामिल हैं।