जम्मू, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट की धारा 57 के तहत विधान परिषद को सरकार ने समाप्त कर दिया है। परिषद के 116 कर्मचारियों को 22 अक्टूबर से सामान्य प्रशासनिक विभाग को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने से पहले राज्य सरकार ने 62 साल पुरानी विधान परिषद को खत्म कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से बुधवार देर रात को आदेश जारी कर दिया गया था। आदेश के तहत विधान परिषद के लिए खरीदे गए वाहनों को स्टेट मोटर गैरेज के निदेशक को ट्रांसफर किया जाएगा। इसी तरह से विधान परिषद के सचिव परिषद के भवन और फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एस्टेट विभाग के निदेशक को सौंप देंगे। इसके अलावा परिषद के सचिव को काउंसिल सचिवालय के सभी रिकॉर्ड को कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग को ट्रांसफर करने के लिए भी कहा गया है। उल्लेखनीय हैं कि 36 सदस्यों की क्षमता वाली विधान परिषद में 22 सदस्य थे। इनमें भाजपा के दस, पीडीपी के आठ, नेकां के तीन और कांग्रेस का एक सदस्य शामिल था।