भोपाल,मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर, मोटर यान अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। इस प्रस्ताव में दुर्घटनाग्रस्त वाहन यदि 3 माह तक वाहन का मालिक, आवश्यक कार्रवाई करके नहीं उठाता है। ऐसी स्थिति में सरकार दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नीलाम कर देगी। नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी, उसे क्षतिपूर्ति कोष में जमा कर दिया जाएगा।
एमपी में दुर्घटनाग्रस्त वाहन तीन माह में नहीं छुड़ाया तो होगी नीलामी
