चिदंबरम की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई, CBI द्वारा गिरफ्तारी के मामले में नहीं मिली राहत

नई दिल्ली,आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के वकील ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को हिरासत में लिए जाने के सुनवाई अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम के वकील से कपिल सिब्बल ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भानुमति की बेंच के सामने उठाया। जस्टिस भानुमति ने कहा कि चीफ जस्टिस के आदेश के बाद याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मामले में अगर चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट से और अधिक दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है। गौरतलब है कि चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई हुई है जहां उन्हें पिछली सुनवाई में ईडी मसले में आज तक राहत मिली हुई है। इसके अलावा चिदंबरम ने सीबीआई के गैर जमानती वारंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।लेकिन अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है और वह ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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