एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में चिदंबरम और कार्ती को 3 सितंबर तक गिरफ्तारी पर राहत

नई दिल्ली, एयरसेल-मैक्सिम डील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है। साथ ही विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जिरह नहीं करने पर ईडी को फटकार लगा दी है। बता दें, इस केस में पी चिदबंरम और बेटे कार्ति की अंतरिम राहत बुधवार को खत्म हो गई थी। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदबंरम और कार्ति को 22 अगस्त तक राहत दी थी। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गयी थी कि कार्ति चिदबंरम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे है। जब भी कार्ति चिदबंरम विदेश जाते है तभी वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करते है।इसमें कार्ति चिदबंरम के वकील ने इन आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। पी चिदबंरम का कोर्ट में पक्ष कपिल सिब्बल ने रख रहे हैं।
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहा था कि उनके मुवक्लि पी चिदबंरम और कार्ति को फंसाया जा रहा है और एजेंसी के पास कोई ग्राउंड नहीं है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 जुलाई को चार्जशीट दायर कर दी थी लेकिन अभी भी कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है। बता दें,एयरसेल मैक्सिस मामला 2006 का है। सीबीआई मामले में जांच कर रही है कि एक विदेशी फर्म को कैसे पी चिदबंरम ने एफआईपीबी का स्वीकृति दे दी जबकि स्वीकृति केवल सीसीईए (कैबिनेट कमिटी ओन इकनोमिक अफेयर्स) ही दे सकती थी। ईडी भी इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। चिदम्बरम से इस मामले में एजेंसी सवाल जवाब कर चुकी है, लेकिन अग्रिम जमानत का एजेंसी कोर्ट में विरोध कर रही है। 3,500 करोड़ की एयरसेल मैक्सिस डील में दोनों एजेंसी जांच कर रही है।

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