येदयुरप्पा आज शाम 6 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे

बेंगलुरु, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बीएस येदुरप्पा ने राज्यपाल से मुलाकात की। येदुरप्पा ने राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। राज्यपाल से मिलने के बाद बीएस येदुरप्पा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज शाम वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजभवन में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना सूत्रों द्वारा व्यक्त की गई है।इसकी पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है।
31 जुलाई के पहले कर्नाटक में वित्त विधेयक पास कराना सरकार के लिए जरूरी है। अन्यथा सरकारी भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा हाईकमान ने विधायक दल के नेता बीएस येदुरप्पा को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने का निर्देश दिया था। राज्यपाल ने भी सहमति व्यक्त कर दी है।
उल्लेखनीय है पिछले 2 दिनों से नई सरकार को लेकर अटकलों का दौर चल रहा था। यह कहा जा रहा था कि बीएस येदुरप्पा की उम्र 75 साल हो चुकी है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए या नहीं, इसको लेकर केंद्रीय हाईकमान विचार-विमर्श कर रहा था। इसी बीच यह भी जानकारी लगी यदि 31 जुलाई तक वित्त विधेयक पास नहीं हुआ तो कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए देर रात भाजपा हाईकमान ने येदुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा इसमें सरकार वित्त विधेयक को प्रस्तुत करेगी एक बार फिर कर्नाटक विधानसभा मैं शक्ति परीक्षण की स्थिति देखने को मिलेगी।
मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस के तीन बागी विधायकों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया है और अभी 14 बागी विधायकों का इस्तीफा होना बाकी है। ऐसे में सदन में विधायकों की संख्या 222 है और बहुमत के लिए बीजेपी को 112 के आंकड़े को छूना होगा। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 106 विधायकों का समर्थन है। 6 विधायक वह कहां से जुटाती है, सरकार गठन के बाद इस पर सबकी नजरें होंगी। स्पीकर रमेश कुमार ने गुरुवार को फैसला किया कि तीनों विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक और स्वाभाविक नहीं हैं और इसलिए उन्हें 2023 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक तत्काल प्रभाव से दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया जाता है। अपना फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष ने कहा कि वह अगले कुछ दिनों में शेष 14 मामलों पर फैसला करेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *