राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी बेटी की शादी के लिए 30 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आई

चेन्नई, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन गुरुवार को जेल से बाहर आ गई है। नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गई। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की पैरोल की मांग की थी। दरअसल, राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्रकैद सजा काट रही हैं और काफी लंबे समय से जेल में हैं। बेटी की शादी के लिए नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट से परोल मांगी थी। वहीं कोर्ट ने उसकी परोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। हालांकि उन्हें सिर्फ 30 दिन की ही परोल दी गई है। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है। परोल के लिए नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले में पैरवी की थी। नलिनी ने अपनी दलील में कहा कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है। वहां पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है।
इस कारण पैरोल
बता दें कि चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था। इसके बाद से सभी सातों दोषी 1991 से जेल में कैद हैं। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। यह सभी 21 मई 1991 से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में जेल में हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे 7 दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है।

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