नई दिल्ली, हैकिंग और डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस के कम्प्यूटर, लैपटॉप मोबाइल या फिर किसी दूसरे डिवाइस पर फेसबुक, वॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। गृह मंत्रालय की तरफ से 24 पन्नों के एक नोट में कहा गया है, ‘सभी कर्मचारी जिनमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, कंसल्टेंट, पार्टनर, थर्ड पार्टी स्टाफ, जो इंफार्मेशन सिस्टम को ऑपरेट और सपोर्ट करते हैं, कम्यूनिकेशन नेटवर्क से जुड़े हैं, किसी भी आधिकारिक सूचना को सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट पर सार्वजनिक नहीं करेंगे। जब तक उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाता है।
बाहर नहीं ले जा सकते यूएसबी डिवाइस
नई पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों को बिना प्रमाणिक अधिकार के ऑफिस के बाहर यूएसबी डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे ऑफिस के कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या फिर किसी अन्य डिवाइस पर फेसबुक, वॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें।
डेटा स्टोर करने पर लगा बैन
मंत्रालय ने यह भी लिखा है कि कोई भी कर्मचारी सीक्रेट दस्तावेज प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज जैसे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आईक्लाउड पर स्टोर नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ डेटा लीक करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।