नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में बिचौलिये से गवाह बने राजीव सक्सेना को मिली विदेश यात्रा की अनुमति पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर दिल्ली की उस निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसने सक्सेना को इलाज के लिए यूरोप, ब्रिटेन और दुबई जाने की इजाजत दी थी। निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध ईडी उच्च न्यायालय पहुंची थी। हाईकोर्ट ने केंद्र के वकील अमित महाजन और ईडी के वकील नीतेश राणा की अर्जी पर सक्सेना को नोटिस जारी किया है और उनसे 10 जून तक जवाब मांगा है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाए…. इस बीच संबंधित आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक स्थगन लगाया जाए। महाजन ने अदालत से कहा कि इस मामले की जांच अहम पड़ाव पर है और सक्सेना को देश से बाहर जाने की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है।