नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मांगी माफी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खेद जताने के तरीके पर जमकर फटकारा। कोर्ट ने पूछा क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है। इसके बाद राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांगी। बता दें कि राहुल के इस बयान पर भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने अवमानना की याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कांग्रेस अध्यक्ष को फटकारते हुए उनके वकील से कहा कि ब्रैकिट में खेद जताने का क्या मतलब है?
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने अपने दूसरे हलफनामे में खेद शब्द को ब्रैकिट में लिखा था। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी बयान देते हैं और अब उसका बचाव कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा राहुल गांधी अपनी गलती मानते हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं। उल्लेखनीय है कि पहली बार राहुल गांधी के वकील ने माफी शब्द का प्रयोग किया है। सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा राहुल गांधी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इन शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी उन्होंने केवल खेद व्यक्त किया है। जबकि अवमानना मामलों में कानून बिना शर्त माफी के साथ शुरू होता है।