EOW ने पत्रकारिता विवि में अनियमितताओं के मामले में कुठियाला समेत 20 लोगों पर दर्ज किया प्रकरण

भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में वर्ष 2010 – 2018 के बीच कुलपति पद पर रहते हुए बृज किशोर कुठियाला द्वारा की गई नियम विरुद्ध नियुक्तियों एवं अन्य अनियमितताओं पर ईओडब्ल्यू ने कुठियाला सहित कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू की सख्ती के बाद आशंका है कि विश्वविद्यालय के कई पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों पर बैधानिक कार्यवाही और गिरफ्तारी आदि हो सकती है।
कुठियाला के कार्यकाल में विश्वविद्यालय में की गई नियुक्तियों , खोले गए शै्क्षणिक संस्थानों, संस्थान की राशि का अवैधानिक तरिके से स्वयं के उपयोग के लिये व्यय करने तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय ज्ञान संगम, राष्ट्रीय विद्धत संगम, भारतीय शिक्षण मण्डल नागपुर, भारती वेव प्रा.लि. नागपुर को विश्वविद्यालय की राशि को अवैधानिक तरिके से प्रदाय किया गया। कुठियाला के कार्यकाल में विभिन्न अंतरालों में अनाधिकृत तौर से विश्वविद्यालय की राशि का दुरुपयोग कर राज्य के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संवंधित संस्थानों के आयोजनों मे उक्त राशि का व्यय किया गया। श्री कुटियाला द्वारा अपने कार्यकाल में आपसी सांठगांठ से आपराधिक षड़यंत्र कर विश्वविद्यालय को आर्थिक हानि कारित कर तथा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक कदाचार किया गया है।
ब्रज किशोर कुठियाला, डॉक्टर अनुराग सिठा, डॉक्टर पी. शशि कला, डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार भगत, डॉक्टर रजनी नागपाल, डॉक्टर संजय द्विवेदी, डॉक्टर अनुराग बाजपेयी, डॉक्टर कंचन भाटिया, डॉक्टर मनोज कछारिया, डॉक्टर आरती सारंग, डॉक्टर रंजन सिंह, डॉक्टर सुरेन्द्र पोल, डॉक्टर सौरभ मालवीय, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, डॉक्टर प्रदीप डहेरिया, डॉक्टर सतेंद्र डहेरिया, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर कपिल राज चंदोरिया, डॉक्टर मोनिका वर्मा
एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टियां अपराध धारा – 419, 420, 120बी, भा.द.वि. तथा 7 भ्र.नि. अ. 2018 के अंतर्गत अपराध सिद्ध पाया गया।

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