भोपाल,आगामी 15 अप्रैल से बगैर नंबर डले गाडियां शोरुम से बाहर नहीं आ सकेगी। इस आशय के आदेश गत दिनों केन्द से आ चुके हैं। वाहन मालिक को गाड़ियां खरीदने से पहले ही पूरी प्रक्रिया कराना पड़ेगी। अभी उपलब्धता के आधार पर तत्काल वाहन की डिलिवरी हो जाती है। आरटीओ के सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से बनने वाले वाहनों पर विक्रय करते समय ही नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी है। वाहन निर्माता कंपनी खुद नंबर प्लेट बनाकर देगी, जबकि शोरूम डीलर उस पर नंबर प्रिंट करके देंगे। इसके बाद ही गाड़ी शोरूम से बाहर आएगी। इस संबध में सोमवार को सभी डीलरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे इस संबध में पूरी व्यवस्था करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी वीआईडी प्रक्रिया करने पर सामान्य नंबर जिन्हें सिस्टम अलॉट करता है, वे बाद में दिखते हैं। लेकिन परिवहन विभाग अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव करेगा। नंबर आने के बाद फाइलें आरटीओ जाएंगी। यहां रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड निकलेगा। इस काम के लिए सात दिन लगेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने के बाद डीलरों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। दरअसल, सभी गाड़ियों के साथ नंबर प्लेट लगी हुई आएगी। गाड़ी का भुगतान होते ही नंबर भी दिख जाएगा। अब जो डीलर जल्दी नंबर प्लेट प्रिंट करके देगा, वही सबसे तेज डिलिवरी देगा। हालांकि त्योहारी सीजन में अधिक दिक्कत आएगी। शहर के कई शोरूम मालिक मुख्य त्योहार के समय 400 से 500 दोपहिया और सौ कारें बेच देते हैं। सूत्रों की माने तो शोरूम से गाड़ी बिकते ही डीलर परिवहन विभाग की वेबसाइट पर गाड़ी की व्हीकल इन्फॉर्मेशन डिटेल (वीआईडी) की प्रक्रिया पूरी करेगा। तभी उसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। इस नंबर की नंबर प्लेट प्रिंट होगी। जो लोग पसंदीदा और वीआईपी नंबर लेंगे, वे भी तत्काल मिल जाएंगे।