नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया है। इस बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट एक अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा।
कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा ‘हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं। वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जांच से बच जाए। वाड्रा की अग्रिम जमानत खारिज़ हो।’
कोर्ट ने वाड्रा की अग्रिम जमानत पर एक अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। तब तक वाड्रा को अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। अग्रिम जमानत की मांग को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष वाड्रा से हिरासत में पूछताछ की मांग की है।