सेबी के साथ इन्फोसिस का विवाद खत्म, 34 लाख देने पड़े

नई दिल्ली, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने 34 लाख रुपये का भुगतान करके बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपने एक मामले का निपटारा कर लिया। यह मामला कंपनी के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी राजीव बंसल को किए गए भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करने में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा था। इस मामले में सेबी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार कंपनी ने विवाद निपटान के लिए 34.35 लाख रुपये को भुगतान किया है। सेबी ने इस संबंध में कंपनी को नवंबर 2017 में नोटिस जारी किया था। बंसल ने 11 अक्टूबर 2015 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। सेबी ने जांच में पाया कि पहली नजर में मामला बंसल के कंपनी से नाता तोडऩे के मामले में किये गये भुगतान पर लेखा परीक्षक समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की पूर्वानुमति नहीं ली गई। यह सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में तय विभिन्न नियमों का उल्लंघन है। इन्फोसिस ने दिसंबर 2017 में निपटान प्रक्रिया को तहत आवेदन दाखिल किया था।

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