सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को SC ने 12 फरवरी को किया तलब

नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी को नोटिस भेजकर 12 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा कि पहली नजर में यही लग रहा है कि नागेश्वर राव ने सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर कर कोर्ट की अवमानना की है। बता दें कि नागेश्वर राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले की जांच कर रहे एके शर्मा का पिछले दिनों तबादला कर दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस मामले से जुड़े अधिकारियों की यथास्थिति बनाए रखें।
रंजन गोगोई ने गुरुवार को कहा, हम इस बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ किया है। अब भगवान ही आपकी मदद करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ कभी खिलावाड़ न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के उल्लंघन के लिए सीबीआई प्रॉसिक्यूशन डायरेक्टर इंचार्ज एस भासु राम को भी मौजूद रहने का निर्देश दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नीतीश सरकार को फटकार लगाई है। रंजन गोगोई ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। आप इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार की सीबीआई अदालत से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए दो बजे तक सारे सवालों के जवाब देने को कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली से पटना दो घंटे का रास्ता है। हम चीफ सेक्रेट्री को भी यहां खड़ा कर सकते हैं।

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