अहमदाबाद, सुप्रीम कोर्ट से अहमदाबाद के नरोडा पाटिया दंगा केस के चार दोषियों को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उमेश भरवाड, राजकुमार, हर्षद और प्रकाश राठौड़ को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें संदेह है. इसलिए जब तक मामले की अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती तब ये दोषी जमानत पर मुक्त रहेंगे.
गुजरात के बहुचर्चित नरोडा पाटिया दंगा मामले की मुख्य आरोपी और गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को मामले से बरी किया जा चुका है. जबकि इसी मामले में बाबू बजरंगी को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है. बाबू बजरंगी के अलावा किशन कोरनी, मुरली सिंधी, सुरेश लंगडा को दोषी ठहराया गया है. विक्रम छारा और गणपति छारा को बरी कर दिया गया. गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में उमेश भारद्वाज, पदमेन्द्रसिंह राजपूत और राजकुमार चोमेल को 10-10 साल का सश्रम कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए का जुर्माना किया. गौरतलब है वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 28 फरवरी पूर्वी अहमदाबाद के नरोडा पाटिया क्षेत्र में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 33 लोग घायल हो गए थे|