पंचकूला, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने 2005 में पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को गैरकानूनी तरीके से भूखंड का पुन:आवंटन करने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा को गुरूवार को जमानत दे दी है। हुड्डा और वोरा के वकील अभिषेक राणा ने बताया दोनों को सीबीआई के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने पांच-पांच लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दोनों नेताओं को आरोप-पत्र की प्रतियां सौंपी गई हैं, जो सीबीआई ने उनके खिलाफ दाखिल की थी। मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को तय की गई है। पिछले साल एक दिसंबर को सीबीआई ने जमीन के कथित अवैध पुन: आवंटन के लिए पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में हुड्डा, वोरा और नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र के प्रकाशक एजेएल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।