पांच फीसदी हो सकती है ‎‎निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी

नई दिल्ली, वस्तु एवं सेवा (जीएसटी) परिषद 23 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करने के बाद अब अगले महीने होने वाली बैठक में निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (कार्य सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र) की प्रतीक्षा में पड़े तैयार फ्लैट पर कर की दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर सकता है। एक अधिकारी ने यह बात कही। वर्तमान में ऐसे तैयार फ्लैट पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत है जिन्हें कार्यपूर्ण होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। हालांकि रीयल एस्टेट संपत्तियों के उन खरीदारों पर जीएसटी नहीं लगता है, जिन्हें बिक्री के समय कार्य-पूर्ण होने का प्रमाणपत्र मिल चुका है। इस मामले में 12 प्रतिशत की जीएसटी दर का भार कायदे से तो बिल्डरों द्बारा निर्माण वस्तुओं पर दिये गए करों के कारण आंशिक रूप से कम जो जाता है। ऐसे में निर्माणधीन मकानों पर जीएसटी की वास्तविक दर करीब 5-6 प्रतिशत पड़नी चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *