उज्जैन, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 21 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी की रात निकलने वाली महाकालेश्वर की सवारी और हरिहर मिलन उत्सव में 2 घंटे आतिशबाजी करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को महाकाल मंदिर के गर्भ ग्रह में प्रबोधनी एकादशी आरती के दौरान फुलझड़ियां छोड़ने की अनुमति भी दी है। उल्लेखनीय है महाकालेश्वर मंदिर में परंपरा के अनुसार आतिशबाजी छोड़ी जाती है, किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली में केवल 2 घंटे की अनुमति देने से विवाद उत्पन्न हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पर्व में आतिशबाजी निर्धारित समय में करने की अनुमति दी है।