लखनऊ,राज्य सरकार ने निजी चीनी मिलों को साफ्ट लोन देने की योजना में संशोधन किया है। अब ऋण लेने के लिए निजी चीनी मिल मालिकों को सीधे बैंकों में ही आवेदन करना होगा। प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी संजय भूसरेड्डी ने संशोधित शासनादेश जारी किया। सरकार ने इसके पहले 28 सितम्बर को शासनादेश के जरिए ऋण नीति जारी की थी। इसमें दो स्थानों पर संशोधन किया गया है। शासनादेश के मुताबिक गन्ना किसानों का बकाया चुकाने को सरकार 4000 करोड़ रुपये का साफ्ट लोन दे रही है। सरकार ने संशोधन कर राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, उप्र सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक को अधिकृत किया है। निजी चीनी मिल मालिक इन बैंकों में साफ्ट लोन लेने के लिए सीधे आवेदन करेंगे। चीनी मिल मालिक अब 31 अक्टूबर तक बैंकों में ऋण आवेदन कर सकेंगे। बैंकों में आवेदनों पर 10 नवम्बर तक ऋण मंजूर करना होगा और 25 नवम्बर तक स्वीकृत ऋण का वितरण करना होगा।