मुंबई,बाजार नियामक आयोग सेबी ने 300 ब्रोकरेज (एजेंटों)को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में हुए 56 अरब के घोटाले में निवेशकों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। सेबी ने नोटिस में आरोप लगाया है, कि ब्रोकरेज फिट एंड प्रॉपर के मानदंडों का पालन नहीं किया। जिसके कारण उन्हें आगे काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं इस पर वह अपना स्पष्टीकरण दें।
सेबी के फिट एंड प्रॉपर मानदंडों में आधारभूत शर्तों का उल्लेख है। जिसका अनुपालन इंटरमीडियरी जी को जवाबदेही के साथ पूरा करना होता है। इसकी मुख्य शर्तों में ईमानदारी, कभी अपराधी ना ठहराया गया हो इरादतन चुप करने वाला ना हो उल्लंघन की जांच के लिए सेबी ने अधिकारी की नियुक्ति की है। जो एजेंटों से प्राप्त जवाब का परीक्षण करने के बाद आवश्यक निर्णय लेंगे। सेबी को ऐसा लगा कि एजेंटों के कारण निवेशकों को नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में उनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही सेबी द्वारा की जाएगी।