व्यापम मामले पर BJP ने दिग्विजय, कमलनाथ और सिंधिया के खिलाफ झूठी गवाही की कोर्ट में रिट लगाई

भोपाल,प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ अदालत में आपराधिक याचिका पेश की गई है। यह याचिका झूठी गवाही और झूठे शपथ-पत्र पेश करने पर पेश की गई है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष संतोष शर्मा ने विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में याचिका पेश की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने श्यामलाहिल्स थाने को 26 सितंबर तक जांच प्रतिवेदन पेश करने को कहा है। याचिका में आरोप है कि दिग्विजय सिंह और प्रशांत पांडे व्यापमं मामले में आरोपित नितिन मोहिंद्रा से जप्त कंप्यूटर हार्डडिस्क व एक्सल शीट में छेड़छाड़ कर सीएम शब्द हटाने का लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह व प्रशांत पांडे ने कंप्यूटर हार्ड डिस्क में छेड़छाड़ संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। इसमें निर्णय दिया गया कि हार्डडिस्क में छेड़छाड़ नहीं की गई है।
दिग्विजय सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश कर व्यापमं मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का निवेदन किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी गई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रशांत पांडे झूठे आरोप लगाते आ रहे हैं। शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता प्रदेश व देश की संवैधानिक जांच एजेंसियों पर झूठे आरोप लगाकर व्यापमं मामले की निष्पक्ष जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। इस संबंध में चारों आरोपितों ने कोर्ट में उपस्थित होकर झूठे बयान पेश किए हैं। साथ ही फर्जी पेन ड्राइव पेश करते हुए अपराध किया है। याचिककर्ता ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया गया है कि उक्त चारों के खिलाफ आपराधिक प्ररकण दर्ज किया जाए और मामले में दोषी पाए जाने पर कड़ी से कडी सजा दोषियों को दी जाए।

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