सुधा को 31 अगस्त तक घर में नजरंबद रखने का आदेश

नई दिल्ली,भीमा-कोरेगांव मामले में हिरासत में ली गईं मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को फरीदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप 30-31 अगस्त तक पुलिस की देखरेख में अपने ही घर में रहने का आदेश दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी अशोक शर्मा ने सुधा भारद्वाज को 30-31 अगस्त तक सूरजकुंड पुलिस की देखरेख में उनके ही घर में रहने के आदेश दे दिए। भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर सहित कई जगहों पर एक साथ छापेमारी कर भारद्वाज समेत पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने भारद्वाज के पक्ष में आदेश दिया था कि उन्हें 30-31 अगस्त तक वह अपने ही घर में सूरजकुंड पुलिस की देखरेख में रहेंगी। एनआईटी फरीदाबाद की डीसीपी ने कहा कि कल सुधा भारद्वाज को हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, तब तक वह हमारी निगरानी में ही रहेंगी। उनके मीडिया से बात करने पर रोक रहेगी, लेकिन वह अपने वकीलों से मिल सकती है।

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