डीजीपी नियुक्त करने से पहले यूपीएससी को भेजें नाम : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,देश की सर्वोच्च अदालत ने पुलिस सुधार पर मंगलवार को कई निर्देश जारी किए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त नहीं करें। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वह डीजीपी या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जा सकने वाले संभावित उम्मीदवारों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजे। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी पीठ का हिस्सा थे। पीठ ने कहा कि यूपीएससी इन नामों में से तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की सूची बनाएगी और राज्य उनमें से किसी भी एक को पुलिस प्रमुख नियुक्त करने को स्वतंत्र होंगे।

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