मुंबई,महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री, इस्तेमाल, निर्माण और संग्रह पर शनिवार से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. अब यदि कोई प्लास्टिक की थैलियों के साथ पकड़ा जाएगा तो उसे 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. वहीं मुंबई, ठाणे, समेत राज्यभर में पहले दिन ही आम लोगों के अलावा व्यापारियों के पास से प्लास्टिक जब्त किया गया और उनसे लाखों रुपया दंड वसूलने की जानकारी मिली है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी बीते 23 मार्च को दे दी थी और प्लास्टिक से बने उत्पादों को नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था. प्लास्टिक से बने थैलों, ग्लास, चम्मच, प्लेट, तरल पदार्थ रखने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल पर पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा प्लास्टिक स्ट्रॉ, नॉन वोवन प्रोलीप्रोपेन बैग और पाउच आदि पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया है. महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा, ‘प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है. यह अच्छा है कि राज्य में प्लास्टिक बैन हो रहा है. राज्य की भलाई के लिए यह कदम उठाया गया है. महाराष्ट्र प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 18वां राज्य बन गया है. ‘ हालांकि दवाई की पैकिंग में उपयोग होने वाले प्लास्टिक, फूड ग्रेड प्लास्टिक (दूध की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला), कम्पोस्ट पैकिंग बैग (खेती और होट्रीकल्चर में उपयोग होने वाले बैग), एक्सपोर्ट होने वाले सामान की पैकिंग में लगने वाले प्लास्टिक को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. नियमानुसार अगर कोई बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसपर 5 हजार, दूसरी बार में 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. तीसरी बार पकड़े जाने वाले को 3 माह की जेल भी हो सकती है. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्लास्टिक बैन को लेकर 23 मार्च को एक अधिसूचना जारी की. जिसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक उत्पादों को रखने के लिए तीन महीने तक के लिए राहत दे दी. जो समय शनिवार को ख़त्म हो गया. इस रोक को सख्ती से लागु करने हेतु मुंबई, ठाणे समेत राज्यभर में छापेमारी शुरू की गई है और पहले दिन ही लाखों रूपये का दंड वसूला गया है.
– इन पर है प्रतिबंध
प्लास्टिक से बने हैंडल/बिना हैंडल की थैलियां, स्ट्रॉ, एक बार उपयोग वाली प्लास्टिक की थाली, कटोरी, गिलास, कांटे, छुरी-चम्मच, बर्तन, डिब्बे, होटेल्स, रेस्तरां और सभी किस्म के फूड स्टॉलों के खाद्य वस्तुओं के पार्सल देने के बर्तन
नॉन ओवन पॉलीप्रॉपिलीन बैग, चाय आदि ले जाने के पाउच व कप, थर्माकोल से बनी वस्तुएं.