जोधपुर सेसन कोर्ट में पेश हुए सलमान, व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट

जोधपुर, बहुचर्चित काला हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान खान ने जोधपुर सेशन कोर्ट में अपील की है। सलमान की अपील पर सोमवार को पहली सुनवाई हुई। सीजेएम कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ की गई अपील पर सलमान खान अपनी दोनों बहनों के साथ स्वयं अदालत पहुंचे।
उन्होंने अदालत से अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मांगी है। जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के जज चंद्र कुमार सोनगरा ने मामले पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 17 जुलाई तय कर दी। सलमान के वकील ने महेश बोहरा ने अगली सुनवाइयों में सलमान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने के लिए कोर्ट के समक्ष पिटिशन दायर किया है। सुबह करीब 8.30 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। सलमान के प्रशंसक टकटकी लगाए बैठे थे कि सलमान के खिलाफ जज क्या कहते हैं। कोर्ट की सुनवाई महज 10 मिनट चली। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान खान, उनका बॉडी गार्ड शेरा और उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता मौजूद रहीं। सलमान की दोनों बहनें पहले ही कोर्ट पहुंच गई थीं, जबकि सलमान ने कुछ मिनट बाद कोर्ट में प्रवेश किया। सलमान के खिलाफ सुनवाई के दौरान प्रशंसकों की भीड़ का अनुमान करते हुए जोधपुर सेशन कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
बीते पांच अप्रैल को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान को जोधपुर के कंकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का दोषी करार दिया था और पांच साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को दो रातें जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारनी पड़ी थीं। फिर जोधपुर सेशंस कोर्ट में फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर उन्हें 7 अप्रैल को जमानत मिल गई थी। जोधपुर सीजीएम कोर्ट ने हालांकि इसी केस में अन्य सभी आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था। जानकारी के मुताबिक, सलमान रविवार की दोपहर जोधपुर पहुंच गए। उनके साथ बाबा सिद्दीकी, बहन अलवीरा, बॉडीगार्ड शेरा सहित कई लोग हैं।
उल्लेखनीय है कि बीते 20 वर्षों के दौरान कोर्ट की हर सुनवाई पर सलमान खान खुद कोर्ट के सामने उपस्थित रहे हैं और उन्हें इसी आधार पर सेशंस कोर्ट ने जमानत भी दी थी। सितंबर-अक्टूबर 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था और उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हुए। पहला मामला भवाद गांव का है, जहां सलमान पर आरोप है कि कि उन्होंने 27 सितंबर 1998 की रात एक हिरण का शिकार किया। सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। दूसरा मामला घोड़ा फार्म हाउस में 28 सितंबर 1998 की रात को 2 हिरणों के शिकार का आरोप सलमान पर लगा।
सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई। सलमान हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए। इस मामले में भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इतना ही नहीं तीसरा मामला यानी आर्म्स एक्ट में सलमान पहले ही बरी कर दिए गए हैं। आरोप था कि 22 सितंबर, 1998 को सलमान खान के कमरे से पुलिस ने एक रिवॉल्वर और राइफल बरामद की थी। चौथे और आखिरी काले हिरण मामले में जोधपुर कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है।

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