ईडी ने नीरव, मेहुल की जब्त संपत्तियों का ब्यौरा साझा करने से किया इंकार

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरटीआई कानून के तहत नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जांच के दौरान जब्त संपत्ति का खुलासा करने से इंकार कर दिया। करीब 2 अरब डालर से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में दोनों की संपत्तियां जब्त की हैं। इसने पहले ट्विटर पर खुलासा किया था कि मामले के सिलसिले में मोदी और चोकसी की 7664 करोड़ रु की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय एजेंसी ने दोनों अरबपति व्यवसायियों को वापस लाने के प्रयास पर हुए खर्च के बारे में भी जानकारी देने से इंकार किया है। भारत के बैंक उद्योग में हुए अब तक के सबसे बड़े घोटाले के बारे में पीएनबी द्वारा सीबीआई से संपर्क करने से पूर्व ही दोनों जनवरी के पहले हफ्ते में देश छोड़कर भाग गए थे। आरटीआई कानून की धारा 24 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को कथित भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने से छूट हासिल है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में चोकसी पर और मोदी पर केस दर्ज किए हैं। पुणे के कार्यकर्ता विहार धूर्वे ने चोकसी और मोदी को विदेश से भारत लाने के लिए ईडी के अधिकारियों की विदेश यात्रा , देश और विदेश में वकीलों को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क का ब्यौरा मांगा था।

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