जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है। इस आदेश के लागू होने के साथ ही सड़क हादसों में कमी आ सकती है। इस आदेश के तहत गाड़ी चलाते वक्त हेडफोन बात करने वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सोमवार को ट्रैफिक पुलिस को आदेश देते हुए कहा है कि ऐसा करने वालों की तस्वीरें लेकर वो उस क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट ऑफिस को दे, ताकि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सके। हाई कोर्ट ने ये आदेश एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) द्वारा दी गई एक जानकारी के बाद दिया। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि बाइक और कार चला रहे लोग जमकर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके कारण सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। दी गई जानकारी में आगे कहा गया कि ड्राइविंग करते समय फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है, बावजूद इसके ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2016 में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने की वजह से 2,138 लोगों की जानें चली गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये संख्या बहुत कम है क्योंकि इसकी वजह से होने वाली मौतों की सही संख्या पूरी तरह से दर्ज नहीं कराई गई है। अभी हाल ही में कुशीनगर में एक स्कूल बस रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त रेल की चपेट में आ गई जिससे 13 स्कूली बच्चों की जानें चली गईं। वहां मौजूद कुछ छात्रों ने बताया कि इस घटना में ट्रेन की चपेट में आई गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात कर रहा था।