नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी. की ओर से दाऊद संपत्ति जब्ती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दाऊद के भारत से भागने के बाद उसकी संपत्तियों पर उसकी मां और बहन का ही कब्जा रहा है। इससे पहले 1998 में फेमा ट्रिब्यूनल ने दाऊद की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन उसने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा हसीना पारकर और अमीना बी. की याचिका को खारिज किए जाने के बाद दाऊद की संपत्तियों का जब्त होना तय हो गया है। बता दें कि हसीना की मौत हो चुकी है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, हसीना पारकर अपने भाई की 54 बेनामी प्रॉपर्टी की देखरेख करती थी। उसके खिलाफ 88 केस दर्ज थे, लेकिन बताया जाता है कि वह अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कोर्ट गई थी। हालांकि, हसीना ने कभी यह नहीं माना था कि उसका दाऊद से कोई संपर्क है। मुंबई के नागपाड़ा में रहने वाले स्थानीय लोग उसे हसीना आपा के नाम से जानते थे। उस पर हवाला रैकेट चलाने के आरोप भी थे। बॉलीवुड फिल्म्स के विदेशी राइट की बिक्री, स्लम्स प्रोजेक्ट और केबल ऑपरेटर्स के कारोबार में भी हसीना की चलती थी। हसीना पांच हजार करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी। छह जुलाई-2014 को उसकी मौत हो गई थी। उसकी अंतिम यात्रा में पांच हजार से लोग शामिल हुए थे।