मुंबई,मुंबई हाईकोर्ट ने एनआरआई महिला को अपने पति से तलाक के मामले में स्काइप या किसी दूसरी वीडियो कॉलिंग तकनीक से अपनी सहमति दर्ज कराने की इजाजत दे दी है। वह अपने पति से अलग रह रही है। शहर की एक निचली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। निजली अदालत ने अमेरिका में रहने वाली महिला की तलाक याचिका को दर्ज करने से इस आधार पर इंकार कर दिया था कि वह व्यक्तिगत रूप से इसे दायर करने के लिए पेश नहीं हुई थी। महिला ने हाईकोर्ट में उसके आदेश को चुनौती दी थी, जिसने अपने आदेश में महिला के पिता को पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले शख्स के तौर पर इस मामले में पेश होने की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह तलाक के लिए महिला की सहमति स्काइप जैसी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग तकनीक के जरिए दर्ज करे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षित युवाओं के भारत से बाहर जाने की वजह से यह मुमकिन नहीं है कि वह याचिका दायर करने के लिए मौजूद रहे। दंपति ने 2002 में शादी की थी और वह 2016 से अलग रह रहे हैं। इसके बाद महिला अमेरिका में बस गई थी।
एनआरआई महिला स्काइप से दायर कर सकती है तलाक के लिए याचिका
