जोधपुर/मुंबई, सुपरस्टार सलमान खान को जोधपुर सेंशन कोर्ट से शनिवार को जमानत मिल गई है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। सलमान गुरूवार से ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। शनिवार को सेशंस कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें 50 हजार के निजी मुचलके के साथ जमानत दे दी गई है। इसके बाद जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सलमान जोधपुर जेल से निकलकर सीधे जोधपुर एयरपोर्ट रवाना हो गए। जहां से वहां चार्टर्ड प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हो गए है। सलमान की दोनों बहनें अर्पिता और अरवीरा एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। रिहा होकर सलमान बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। सलमान के रिहाई की खबर से बालीवुड में खुशी की लहर दौड़ चुकी हैं इसके साथ ही प्रंशसकों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।
कोर्ट ने कहा है कि सलमान खान को सात मई को कोर्ट में आना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि उन्हें देश छोड़ने से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। सलमान के वकील महेश बोड़ा ने मीडिया को बताया कि जज ने कहा ‘बेल ग्रानटिड’। सलमान की जमानत से फैंस काफी जश्न मना रहे हैं। सलमान के घर के बाहर फैंस पोस्टर-बैनर लेकर पहुंचे हैं। सलमान के साथ-साथ उनके फैंस और परिवार वालो ने चैन की सांस ली है। लोगों ने चिल्ला-चिल्ला कर अपनी खुशी जताई है और बजरंगी भाईजान के नारे लगाए। वहां सलमान को बेल मिल गई है वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बिश्नोई समाज कोर्ट में एक बार फिर से अपील करेगा। सलमान खान को कोर्ट ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार देते हुए 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना ‘हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के दौरान की है। दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम- 1972 की अनुसूची एक में शामिल है। इसकी हत्या कानूनन अपराध है।
बता दें कि सलमान को चौथी बार जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया है। इसी जेल में कथावाचक आसाराम भी कैद है जो बलात्कार के मामले में आरोपी है। इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार साल 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं।
7 मई को फिर आना होगा कोर्ट
सलमान खान को 25-25 हजार के दो मुचलके भरने के ऑर्डर कोर्ट ने दिए हैं। वे अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें 7 मई को खुद अदालत के सामने पेश होना होगा।
सोशल मीडिया पर सवाल
सलमान अब तक दो बड़े मामलों में ‘हिट एंड रन केस और दूसरा ‘काले हिरण का शिकार मामले में जेल गये, लेकिन वो यातनाएं नहीं भोगी जिन्हें एक आम कैदी होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अब काला हिरण शिकार मामले में भी दो रात जेल काटने के बाद सलमान को जमानत मिल गई।
एनसीआरबी की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जेलों में बंद 67 फीसदी लोग विचाराधीन कैदी हैं। यानी वैसे कैदी, जिन्हें मुकदमे, जांच या पूछताछ के दौरान हवालात में बंद रखा गया है, न कि कोर्ट द्वारा किसी मुकदमे में दोषी कुरार दिए जाने की वजह से।