जबलपुर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में एमपी पीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। इस मामले में आज हुई सुनवाई के उपरांत न्यायाधिपति श्री सुजय पाल की एकलपीठ ने कहा कि तीन अभ्यर्थियों के लिए दो लाख ३४ हज़ार उम्मीदवारों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्व में लगाई गई रोक हटाई जाती है। अलबत्ता परिणाम अंतिम आदेश के अधीन होगा।
मालूम हो कि एमपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की आनसर शीट में गड़बड़ी के ख़िलाफ़ तीन परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में सुनवाई उपरांत हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।