नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने आज राबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक हास्पिटेलिटी फर्म की याचिका खारिज कर दी।इस फर्म ने हरियाणा और राजस्थान में भूमि सौदों से हुये लाभ के बारे में वर्ष 2010-11 का कर आकलन पुन:करने की आयकर विभाग की नोटिस को चुनौती दी थी। दिल्ली स्थित स्काई लाइट हास्पिटैलिटी एलएलपी ने आयकर नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है। आय कर विभाग ने कर चोरी के बारे में उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश की थी। विभाग ने कहा था कि उसके पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि 2010-11 में इस फर्म द्वारा35 करोड़ रूपए से अधिक की राशि को कर आकलन से बचाने का प्रयास किया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन कारणों पर गौर करने के बाद वह इससे संतुष्ट है कि इसमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। इस फर्म ने उच्च न्यायालय में आयकर विभाग की नोटिस को चुनौती देते हुये दलील दी थी कि, अनुमान लगाने के कारण महज संदेह हैं और वे यह साबित नहीं करते हैं कि आमदनी को आकलन छिपाया गया। अदालत ने कहा था कि नोटिस को न्यायोचित ठहराने के साक्ष्य और सामग्री रिकार्ड में है।