शनिवार को सरकारी और प्रायवेट बैंक खुले रहेंगे,कामकाज भी होगा

भोपाल,सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है कि आखिरी दिनों में बैंक लगातार पांच दिन बंद रहेंगे, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। सभी सरकारी और प्रायवेट बैंक 31 मार्च यानी शनिवार को खुले रहेंगे। एचडीएफसी बैंक ने इसकी पुष्टि की है। शनिवार को बैंक खुले रहेंगे और लगातार छुट्टियां नहीं हैं, जैसा कि अपुष्ट खबरों में बताया जा रहा है। इससे पहले लगातार दो दिन, यानी 29 मार्च को महावीर जयंती और 30 मार्च को गुड फ्रायडे के कारण बैंक बंद हैं। सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज तो 29 मार्च से लेकर लगातार पांच दिन तक बैंक बंंद रहने की जानकारी दे रहे थे। शनिवार को इनकम टैक्स दफ्तर भी खुले रहेंगे। 31 मार्च को खुले रहने के बाद 1 अप्रैल को रविवार होने के कारण और 02 अप्रैल को एन्युअल क्लोजिंग के कारण बैंक बंद रहेंगे। आमतौर पर हर माह के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, लेकिन इस बार 31 मार्च को पांचवां शनिवार है। इसलिए बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। 1 अप्रैल से नया फायनेंशियल ईयर लागू होने जा रहा है। आम बजट 2018-19 में की गई अहम घोषणाएं इसी दिन से प्रभावी होंगी। बजट में ई-रेलवे टिकट पर सर्विस चार्ज घटाने का ऐलान हुआ था। इस तरह 1 अप्रैल से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सस्‍ती हो जाएगी।
एक्साइज ड्यूटी घटने से इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आइटम के दाम कम होंगे। इसके अलावा पीओएस मशीनें, फिंगर स्कैनर, माइक्रो एटीएम, आरओ, मोबाइल चार्जर, देश में तैयार हीरे, टाइल्‍स, तैयार लेदर प्रॉडक्‍ट्स, नमक, जीवनरक्षक दवाएं, माचिस, एलईडी, एचआईवी की दवा, सिल्वर फॉइल, सीएनजी सिस्टम भी सस्ती हो जाएंगी। नए वित्तीय वर्ष में डियोडरेंट्स, रूम फ्रैशनर, परफ्यूम, आफ्टर शेव, स्मार्ट वॉच फुटवियर और धूप के चश्मे के दाम बढ़ने वाले हैं। सिगरेट, सिगरेट लाइटर, पान मसाला, जर्दा, खैनी और सिगार के दाम बढ़ जाएंगे। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स पर हेल्थ और एजूकेशन सेस 1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ लागू होगा। बजट में इसे 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया था। सैलरीड क्लास के लोगों को 40 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी आपकी सैलरी से 40,000 रुपए की सीमा छोड़कर बाकी पर इनकम टैक्स लगेगा। सीनियर सिटीजन्स को पोस्ट ऑफिस और बैंकों से मिले 50,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्हें 1 अप्रैल से शेयर बाजार, इक्विटी म्यूचुअल फंड में किए निवेश पर 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ई-वे बिल लागू हो सकता है।

 

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